केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच और भाषाओं को “शास्त्रीय” का दर्जा देने की मंजूरी दी है, जिससे देश की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची का विस्तार होगा।
पाँच भाषाओं के अलावा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी इस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है।
शास्त्रीय भाषा:
वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने अपनी प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को “शास्त्रीय भाषाओं” के रूप में नामित करना शुरू किया।
भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएँ देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं और अपने समुदायों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक हैं।
भाषा की घोषणा का वर्ष:
तमिल-2004
संस्कृत-2005
तेलुगु-2008
कन्नड़-2008
मलयालम-2013
उड़िया-2014
भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहरी साहित्यिक परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत वाली भाषाएँ हैं।
महत्व:
इन भाषाओं ने क्षेत्र के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उनकी पुस्तकें साहित्य, दर्शन और धर्म जैसे विविध क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
मानदंड:
उच्च पुरातनता: प्रारंभिक ग्रंथ और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1,500 से 2,000 BC की है।
प्राचीन साहित्य: प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माने जाता है।
ज्ञान ग्रन्थ: किसी मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो।
विशिष्ट विकास: शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है।
लाभ:
‘शास्त्रीय’ के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं।
शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या प्रचार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।
ये हैं राष्ट्रपति का सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बद्रायन सम्मान पुरस्कार।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेशेवर पीठों के निर्माण का समर्थन करता है।
इन भाषाई खजाने को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने मैसूर में भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान (CIIL) में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की।
भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रावधान:
आठवीं अनुसूचीः भाषा का प्रगतिशील उपयोग, प्रचार और प्रचार।
इसमें 22 भाषाएँ शामिल हैंः असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
अनुच्छेद 344 (1) संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा।
भाषाओं को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास:
प्रोजेक्ट अस्मीता:
प्रोजेक्ट अस्मीता का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।
नई शिक्षा नीति (NEP):
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना है।
भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान (CIIL):
भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान (CIIL) चार शास्त्रीय भाषाओंः कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने का काम करता है।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019:
यह तीन मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देता हैः इनमें दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शामिल हैं।