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भारत में बढ़ रहे बलात्कार के मामले

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भारत में बढ़ रहे बलात्कार के मामले

  • भारत में बलात्कार के मामलों में वृद्धि ने यौन हिंसा और सामाजिक व्यवहार के मामलों को संबोधित करने के लिए व्यापक कानूनी सुधारों की मांग को फिर से जगाया है, जिससे मौत की सजा और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण के लिए तत्काल वापसी सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
  • इन घटनाओं ने बलात्कार की कार्रवाई के आह्वान को बढ़ावा दिया है।

बलात्कार क्या है?

  • भारतीय दंड संहिता (IPC) 2023 के अनुसार, बलात्कार तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के खिलाफ, दबाव में, धोखे से, या जब महिला 18 वर्ष से कम उम्र की हो या सहमति देने में असमर्थ हो।

भारत में बलात्कार के प्रकार:

गंभीर बलात्कार:

  • पीड़ित पर अधिकारिता या विश्वास की स्थिति रखने वाले किसी व्यक्ति (जैसे- पुलिस अधिकारी, अस्पताल कर्मचारी या अभिभावक) द्वारा किया गया बलात्संग ।

बलात्कार और हत्या:

  • जब बलात्कार के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह बेहोशी की स्थिति में चला जाता है।

सामूहिक बलात्कार:

  • जब एक महिला के साथ एक ही समय में कई लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है।

वैवाहिक बलात्कार:

  • “वैवाहिक बलात्कार” का अर्थ है पति और पत्नी के बीच किसी भी पक्ष की सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाना।

भारत में बलात्कार से संबंधित कानून:

भारतीय दंड संहिता (IPC) 2023:

  • नव अधिनियमित BNS 2023, जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 का स्थान लेती है, यौन अपराधों के उपचार में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है।
  • BNS सामूहिक बलात्कार सहित बलात्कार के गंभीर रूपों को परिभाषित करता है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड सहित कड़ी सजा का प्रावधान है।

आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013:

  • 2012 में दिल्ली में निर्भया बलात्कार मामले ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से एक संशोधन किया, जिसने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को सात साल की कैद से बढ़ाकर दस साल कर दिया।
  • जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह बेहोश हो जाता है, वहां न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया था।
  • इसके अलावा, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से भी, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित अधिक कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए थे।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO):

  • बच्चों को यौन हिंसा, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाता है।

भारत में बलात्कार पीड़ितों के अधिकार:

जीरो FIR का अधिकार:

  • पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। FIR को जाँच के लिए उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

मुफ्त इलाज:

  • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के रूप में बदल दिया गया है की धारा 357 सी के तहत सभी अस्पतालों को बलात्कार पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए।

टू-फिंगर टेस्ट की समाप्ति:

  • किसी भी डॉक्टर को मेडिकल जांच करते समय टू-फिंगर टेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे पीड़ित की गरिमा का उल्लंघन माना जाता है।

उत्पीड़न-मुक्त समयबद्ध परीक्षण:

  • बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पीड़ित के लिए सुविधाजनक समय और स्थान पर दर्ज किया जाएगा।
  • बयान पीड़ित के माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। यदि पीड़ित गूंगा या मानसिक रूप से मंद है, तो संकेत को समझने के लिए एक विश्लेषक की उपस्थिति आवश्यक होगी।

मुआवजे का अधिकार:

  • CrPC की धारा 357A राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की योजना के तहत पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान करती है।

मुकदमे की कार्यवाही के दौरान गरिमा और संरक्षण:

  • मुकदमे का संचालन बंद कमरे में किया जाना चाहिए, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास के बारे में कोई अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और यदि संभव हो तो मुकदमे का संचालन एक महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए।

भारत में बलात्कार के मामलों में वृद्धि का कारण:

बलात्कार का सामान्यीकरण:

  • यह एक सामाजिक वातावरण को संदर्भित करता है जहां यौन हिंसा को सामान्य माना जाता है और माफ कर दिया जाता है, जिससे बलात्कार के मामलों में वृद्धि होती है। यह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों और दृष्टिकोण पर आधारित है।

बलात्कार का अनुचित दृष्टिकोण:

  • यौन हिंसा के बारे में अनुचित टिप्पणियां इस तरह के अपराधों की गंभीरता को कम आंकती हैं।

लैंगिकवादी व्यवहार:

  • महिलाओं को नीचा दिखाने वाले कार्य और दृष्टिकोण अक्सर नकारात्मक रूढ़ियों को कायम रखते हैं।

पीड़ित को दोष देना:

  • अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, हिंसा के लिए पीड़ित को दोष देना केवल इसकी जटिलता को बढ़ाता है।
  • सांस्कृतिक दृष्टिकोण में, पीड़ितों को उनके कपड़े पहनने के तरीके के लिए दोषी ठहराया जाता है, भारत में सर्वेक्षण किए गए 68% न्यायाधीशों द्वारा साझा किया गया एक दृष्टिकोण। यह नकारात्मक रवैया पीड़ित को दोष देने की संस्कृति को मजबूत करता है।
  • पीड़ितों को अक्सर शर्मिंदा किया जाता है और अभियुक्त बनाया जाता है, जो उनके मानसिक आघात को और बढ़ाता है और उन्हें अपराध की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है। रिपोर्टिंग की कमी बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि में योगदान देती है।
  • यह संस्कृति न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करती है बल्कि उनके अवसरों और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी सीमित करती है।

शराब की लत:

  • बलात्कार की बढ़ती दर में शराब का सेवन एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और अधिक आक्रामक और हिंसक व्यवहार हो सकता है।

मीडिया में महिला विरोधी चित्रण:

  • भारत में फिल्में और शो अक्सर महिलाओं को वस्तुओं के रूप में चित्रित करते हैं। यह चित्रण उन नकारात्मक रूढ़ियों और व्यवहारों को मजबूत करता है जो बलात्कार संस्कृति में योगदान करते हैं।

लिंग असंतुलन:

  • जनसंख्या में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक संख्या बलात्कार की दर में वृद्धि से संबंधित है।
  • 2011 की जनगणना के अनुसार, देश का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का था। यह लिंग असंतुलन एक जनसांख्यिकीय वातावरण बनाता है जहाँ यौन हिंसा की घटनाएं अधिक होती हैं।

अपर्याप्त महिला पुलिस प्रतिनिधित्व:

  • वर्ष 2022 में, भारत के पुलिस बल में 11.75% महिला अधिकारी थीं। इस कम प्रतिशत का मतलब है कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को महिला अधिकारियों को अपने मामलों की रिपोर्ट करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिन्हें अक्सर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

घरेलू दुर्व्यवहार की स्वीकृति:

  • घरेलू हिंसा का यह सामान्यीकरण यौन हिंसा के प्रति व्यापक सहिष्णुता का विस्तार करके नकारात्मक व्यवहार पैटर्न को मजबूत करता है और पीड़ितों की मदद लेने या पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने की संभावना को कम करता है।

अनैतिक व्यवहार के लिए पीड़ितों को दोषी ठहराना:

  • “जो महिलाएं” “अनैतिक” “माने जाने वाले व्यवहार में संलग्न होती हैं (जैसे शराब पीना या देर रात बाहर जाना) उन पर हमलों के लिए अनुचित रूप से दोषी ठहराया जाता है, जो व्यापक सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है।”
  • यह दोष एक ऐसी संस्कृति को कायम रखता है जो महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहती है, जिससे बलात्कार से संबंधित अपराधों में वृद्धि होती है।
  • कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं अपने व्यवहार में बदलाव करके यौन उत्पीड़न और हिंसा से बच सकती हैं।

चुप रहने की सलाह:

  • पीड़ितों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक निर्णय और व्यक्तिगत शर्मिंदगी के डर से अपने उत्पीड़न की रिपोर्ट न करें। यह मौन अपराधियों की रक्षा करता है और दुर्व्यवहार के चक्र को जारी रखता है।

भारत में बलात्संग की दोषसिद्धि दर इतनी कम क्यों?

कम दोषसिद्धि दर:

  • रिपोर्ट किये गए बलात्संग की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक (2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान गिरावट को छोड़कर) बनी हुई है (वर्ष 2012 से वार्षिक रिपोर्ट में लगातार 30,000 से अधिक मामलों को दर्ज किया जा रहा है)।
  • वर्ष 2022 में बलात्संग के 31,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किये गए, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाते हैं। सख्त कानूनों के बावजूद बलात्संग के लिये सज़ा की दर कम (जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक 27%-28% के बीच रही है) रही है।

संस्थागत मुद्देः

  • कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों में भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुरुपयोग के साथ, बलात्कार के मामलों के समाधान में बाधा डालता है।
  • बलात्कार की कई घटनाएं प्रतिशोध के डर, व्यवस्था में विश्वास की कमी या कानूनी प्रक्रिया की प्रभावहीनता के कारण रिपोर्ट नहीं की जाती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारकः

  • सामाजिक दृष्टिकोण से, पीड़ितों को जांच के अनुचित दबाव के अधीन किया जाता है, जिसके कारण पीड़ित को दोषी ठहराया जाता है, और वे न्याय पाने से हतोत्साहित होते हैं।
  • पीड़ित सामाजिक अस्वीकृति और कलंक के डर से कानूनी प्रक्रिया से दूर रह सकते हैं।

असंगत कानून प्रवर्तनः

  • भारत में बलात्कार कानूनों की प्रभावशीलता को असंगत कानून प्रवर्तन द्वारा कम किया जाता है, जो न्यायसंगत प्रवर्तन में बाधा डालता है।
  • BNS, 2023 पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता है, जो कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर और देश भर में सुसंगत और समावेशी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौती को दर्शाता है।
  • भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है, जो विवाह की पवित्रता की पुरानी धारणाओं द्वारा समर्थित है। यह कानूनी उदासीनता एक ऐसी संस्कृति को कायम रखती है जहां विवाह में सहमति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे बलात्कार में व्यापक संलिप्तता होती है।
  • अपर्याप्त साक्ष्य संग्रह और जांच मामलों को कमजोर कर सकती है, जिससे दोषसिद्धि हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
  • पुलिस बल में भ्रष्टाचार और अक्षमता इन मुद्दों को बढ़ावा दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जांच में अनियमितताएं हो सकती हैं।
  • उदाहरण के रूप मेंः 2020 के हाथरस मामले ने पुलिस की ओर से गंभीर खामियों को उजागर किया, जिसमें देरी से कार्रवाई और सबूतों की गलत प्रस्तुति, जांच प्रक्रियाओं में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करना शामिल है|

अप्रभावी कानूनी सहायता:

  • बलात्कार के कई पीड़ितों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक, कानूनी या चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है, जो न्याय तक पहुँचने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
  • मजबूत समर्थन प्रणालियों के अभाव में, न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक कठिन हो सकती है और दोषसिद्धि की संभावना कम हो सकती है।

न्यायिक प्रणाली पर अतिभारः

  • भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों की अधिकता बनी हुई है, जिसके कारण न्याय में देरी के साथ-साथ न्याय की गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है।
  • काम के बोझ से बोझिल, अदालतें प्रत्येक मामले पर आवश्यक ध्यान देने में विफल रहती हैं, जो मामले के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं।
  • न्यायिक कार्यवाही की धीमी गति न्याय प्राप्त करने में देरी का कारण बनती है। मुकदमों में देरी से साक्ष्य और गवाहों की प्रभावशीलता कम हो सकती है, जिससे दोषसिद्धि की संभावना कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिएः निर्भया मामले की त्वरित सुनवाई के बावजूद, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सात साल से अधिक का समय लगा, जो न्यायिक प्रणाली की अक्षमताओं को दर्शाता है।

बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के प्रभावः

प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी चिंताएँः

  • सामाजिक मानदंडों और सुरक्षा चिंताओं के कारण महिलाओं को पहले से ही अपनी आवाजाही और स्वतंत्रता पर काफी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
  • बलात्कार के बढ़ते मामले उनकी स्वतंत्रता को और सीमित कर देते हैं क्योंकि हिंसा का डर उनकी यात्रा करने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की क्षमता को बाधित करता है।

कार्यस्थल की गतिशीलता पर प्रभावः

  • कार्यस्थलों पर बढ़ते यौन अपराध महिलाओं के करियर में बाधा डाल सकते हैं, जिससे कंपनियों में लैंगिक विविधता प्रभावित हो सकती है।
  • यदि कार्यस्थल पर सुरक्षा और उत्पीड़न के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है तो कंपनियों को महिला कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  • बलात्कार पीड़ितों को आघात या कलंक के कारण रोजगार बनाए रखने या कैरियर के अवसरों का लाभ उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक परिणामः

  • जीवित बचे लोगों के लिए चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता स्वास्थ्य देखभाल की लागत को बढ़ाती है।
  • ये व्यय सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव डाल सकते हैं और व्यक्तियों और परिवारों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
  • यौन हिंसा का आर्थिक प्रभाव परिवारों और समुदायों पर पड़ता है, जो समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।

विश्वास की हानिः

  • बलात्कार की व्यापकता कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को कम कर सकती है, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।

लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करनाः

  • बलात्कार के बढ़ते मामले नकारात्मक लिंग रूढ़िवादिता और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को मजबूत करके और लैंगिक असमानता को बनाए रखते हुए महिलाओं के अवसरों को सीमित कर सकते हैं।

समाधान:

विधिक सुधार:

  • साक्ष्य बताते हैं कि मृत्युदंड जैसी कठोर सज़ा यौन हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं हैं। भारत में बलात्संग के मामलों में सज़ा की दर 30% से कम है, इसलिये वास्तविक मुद्दा सज़ा की कठोरता के बजाय न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और निष्पक्षता में निहित है।
  • इसके अतिरिक्त संभावित अपराधियों को रोकने के लिये बलात्संग के परिणामों और उससे संबंधित दंड के बारे में जागरूकता अभियान बढ़ाने चाहिये, क्योंकि बहुत से लोग विधिक परिणामों के बारे में जागरूक नहीं हैं।
  • वर्ष 2013 की न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट को लागू करते हुए (जिसमें बलात्संग अपराधों से निपटने के लिये पुलिस सुधार और वैवाहिक बलात्संग के अपराधीकरण सहित महत्त्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई थी) अन्य सिफारिशों पर भी ध्यान देना चाहिये।

सामाजिक दृष्टिकोण में बदलावः

  • सहमति और सम्मानपूर्ण व्यवहार के बारे में समाज को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसमें बलात्कार से इनकार करना और पीड़ित को दोष देने के दृष्टिकोण को चुनौती देना शामिल है। पीड़ितों के लिए सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देने से जनता की धारणाओं को बदलने में मदद मिल सकती है।

मीडिया की जिम्मेदारीः

  • मीडिया आउटलेट्स को महिलाओं के प्रदर्शन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। महिलाओं को आपत्तिजनक या अपमानित करने वाली सामग्री की आलोचना और विनियमन किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य और यौन शिक्षाः

  • स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। इस शिक्षा में सहमति, सम्मान और पोर्नोग्राफी के हानिकारक प्रभावों पर ध्यान देना शामिल है।

पीड़ितों के लिए मददः

  • पीड़ितों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उन्हें दोषी या दोषी नहीं ठहराया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संसाधन और कानूनी सहायता प्रदान करने से पीड़ितों को न्याय मिलने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

  • बलात्कार एक गंभीर अपराध है जो व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों और सुरक्षा को नष्ट कर देता है। भारत का कानूनी ढांचा पीड़ितों की सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। एक सुरक्षित समाज को बढ़ावा देने के लिए कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन, लोगों को शिक्षित करना और यौन हिंसा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना सभी महिलाओं के लिए अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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