सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A:
विवाहित महिलाओं को उनके पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के अधीन होने से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को 1983 में पेश किया गया था।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 84 इसी प्रावधान से संबंधित है।
दंड:
अपराधी को तीन साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
क्रूरता की परिभाषा:
जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने के साथ उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा होने की संभावना हो।
शिकायत दर्ज करने के लिए:
अपराध की पीड़ित, या उसके खून, शादी या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक लोक सेवक शिकायत दर्ज कर सकता है।
समय सीमाः शिकायत कथित घटना के तीन साल के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।
गैर-संज्ञेय और गैर-जमानतः अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, जिसका अर्थ है कि आरोपी की तत्काल हिरासत संभव है।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:
उद्देश्य:
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें पारिवारिक स्थितियों में हिंसा के शारीरिक और मानसिक दोनों रूप शामिल हैं।
घरेलू हिंसा:
यह अधिनियम मोटे तौर पर घरेलू हिंसा को शारीरिक, भावनात्मक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है।
इसमें एक महिला के स्वास्थ्य को नुकसान या चोट या धमकियां शामिल हैं जिनमें जबरदस्ती, उत्पीड़न और संसाधनों या अधिकारों से वंचित होना शामिल है।
दायरा और कवरेज:
इसमें पत्नियों, माताओं, बहनों, बेटियों और लिव-इन पार्टनर सहित घरेलू संबंधों में शामिल सभी महिलाएं शामिल हैं।
यह महिलाओं को उनके पति, पुरुष साथी, रिश्तेदारों या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की गई हिंसा से बचाता है।
निवास का अधिकार:
यह अधिनियम महिलाओं को उनके कानूनी स्वामित्व या संपत्ति के अधिकार से परे एक साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है।
संरक्षण आदेश:
घरेलू हिंसा के पीड़ित अदालत में जा सकते हैं, जिससे दुर्व्यवहार या हिंसा को रोकने के साथ-साथ पीड़ित के कार्यस्थल या निवास में प्रवेश करने या पीड़ित के साथ किसी भी प्रकार के संचार या संपर्क को रोकने से संबंधित मुद्दों को हल किया जा सकता है।
मौद्रिक राहत और मुआवजा:
इस अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के कारण होने वाली क्षति (जिसमें चिकित्सा व्यय, आय की हानि या अन्य कोई वित्तीय हानि शामिल है) के लिये वित्तीय मुआवज़ा मांगने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय पीड़ित को भरण-पोषण के भुगतान का निर्देश भी दे सकते हैं।
परामर्श और सहायता सेवाएं:
अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग करने वाली महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और आश्रय गृहों (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जैसी योजनाओं के तहत) सहित सहायता सेवाओं का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है।
त्वरित न्यायिक प्रक्रिया:
इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के मामलों के समाधान के लिए समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटान करना आवश्यक है ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।
गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका:
नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह अधिनियम गैर-सरकारी संगठनों और महिला संगठनों को शिकायत दर्ज करने और पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में सहायता करने की अनुमति देता है।
घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक:
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना:
पितृसत्तात्मक मानदंड गहराई से निहित हैं, जो लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं, पुरुषों के वर्चस्व और महिलाओं पर नियंत्रण को मजबूत करते हैं। इससे घरों में अधिकार स्थापित करने के साधन के रूप में हिंसा सामान्य हो गई है।
सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:
विभिन्न समाजों में घरेलू हिंसा को मौन रूप से स्वीकार या नजरअंदाज किया जाता है, खासकर जब यह निजी स्थानों पर होती है।
सांस्कृतिक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं को बोलने या मदद मांगने से हतोत्साहित करती हैं, जिससे दुर्व्यवहार का एक चक्र शुरू हो जाता है।
आर्थिक निर्भरता:
परिवार के पुरुष सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता अक्सर महिलाओं को घरेलू हिंसा सहने के लिए मजबूर करती है। आर्थिक स्वायत्तता की कमी अपमानजनक संबंधों को छोड़ने या कानूनी सहायता लेने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।
नशीली दवाओं का दुरुपयोग:
शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
व्यसनी व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों में शारीरिक या भावनात्मक शोषण हो सकता है।
शिक्षा और जागरूकता की कमी:
कानूनी अधिकारों और समर्थन तंत्र के बारे में सीमित शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।
मनोवैज्ञानिक कारक:
क्रोध प्रबंधन की समस्याएं, आत्मसम्मान की हानि या अनसुलझे आघात जैसे मुद्दे व्यक्तियों को अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ हिंसक व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
दुर्व्यवहार करने वाले नियंत्रण और अधिकार की विकृत धारणाओं के माध्यम से भी अपने कार्यों को सही ठहरा सकते हैं।
वैवाहिक और पारिवारिक विवाद:
घरेलू हिंसा में दहेज हिंसा एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। दहेज की माँग या विवाह से असंतोष के कारण होने वाले विवाद अक्सर महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक या शारीरिक हिंसा का कारण बनते हैं।
पीढ़ियों के बीच हिंसा का संचरण:
जो बच्चे अपने घरों में घरेलू हिंसा देखते हैं, वे वयस्क होने पर अपने रिश्तेदारों में अपमानजनक व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पीढ़ियों तक हिंसा का चक्र चलता है।
कमजोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक विलम्ब:
प्रभावी कानून प्रवर्तन, न्याय में देरी, और अपराधियों के लिए कड़ी सजा की कमी घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति में योगदान करती है।
पीड़ित व्यवस्था में प्रतिशोध या अविश्वास के डर से कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं।
कानूनी उपायों का दुरुपयोग कैसे करें:
व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठे आरोप:
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और धारा 498ए का कभी-कभी पति और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करके दुरुपयोग किया जाता है।
इन प्रावधानों का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए या वैवाहिक विवादों में लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें संपत्ति का निपटान, रखरखाव के दावे या हिरासत पर लड़ाई शामिल है।
वित्तीय समझौते के लिए दबाव:
विभिन्न मामलों में, झूठे मामलों का उपयोग पति और उनके रिश्तेदारों को बड़े वित्तीय समझौते करने या गुजारा भत्ता देने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है।
गिरफ्तारी या लंबी कानूनी लड़ाई का डर अक्सर आरोपी को अनुचित मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है।
तत्काल गिरफ्तारी और प्रारंभिक जांच की अनुपस्थिति:
धारा 498A /एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिससे पूर्व जांच की आवश्यकता के बिना तत्काल गिरफ्तारी की संभावना होती है।
इस प्रावधान का दुरुपयोग आरोपी पर दबाव बनाने के लिए किया गया है जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराए जाने से पहले ही गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
अभियुक्त को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान:
घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़ा कलंक अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है।
यहां तक कि अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो भी उसे आरोपों से संबंधित नकारात्मक धारणा के कारण दीर्घकालिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणियां:
विभिन्न निर्णयों में अदालतों ने धारा 498ए और घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग को स्वीकार किया है।
जवाब में, न्यायपालिका ने सुधारों का आह्वान किया है, जिसमें गिरफ्तारी से पहले उचित जांच और तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण मामले दर्ज करने के लिए सजा की आवश्यकता शामिल है।
समाधान:
कानून के तहत जमानती और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने की आवश्यकता है। किसी भी गिरफ्तारी से पहले पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
महिलाओं को होने वाले नुकसान की सीमा को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करते समय आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए।
झूठी और भ्रामक शिकायतों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
भारत को लिंग-न्याय कानून (पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को मान्यता देने सहित) लागू करना चाहिए जो समानता को बढ़ावा देता है और लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है।
एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए भेदभाव, हिंसा और आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है।